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निशक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार: ‘मानसिक रुग्णता’ से चिंतन, मनोदशा, बोध, पूर्वाभिमुखीकरण या स्मरणशक्ति का विकार अभिप्रेत है जो जीवन की साधारण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समग्र रूप से निर्णय, व्यवहार, वास्तविकता की पहचान करने की क्षमता या योग्यता को प्रभावित करता है, किंतु जिसके अंतर्गत मानसिक मंदता नहीं है जो किसी व्यक्ति के मस्तिष्क का विकास रुकने या अपूर्ण होने की स्थिति है, विशेषकर जिसकी विशिष्टता, बुद्धिमता का सामान्य से कम होना है I |
निशक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार:
| सक्षम जिला इकाई द्वारा करणीय कार्य:
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Album: Disability due to Mental Illness |